JSSC:सीजीएल का प्रश्न पत्र लीक मामले में एजेंसी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली।

झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएल) का आयोजन करने वाली एजेंसी को शोकॉज किए जाने पर हाईकोर्ट ने जेएसएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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  1. हाईकोर्ट ने जेएसएससी को जवाब दाखिल करने को कहा।
  2. आयोग ने काली सूची में दर्ज करने को परीक्षा लेने वाली एजेंसी को दिया है नोटिस।
  3. एजेंसी ने आयोग के शोकॉज को कोर्ट में दी है चुनौती।

जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने परीक्षा का आयोजन करने वाली एजेंसी सतवत इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड को किसी प्रकार की राहत नहीं दी और शोकॉज पर रोक लगाने के आग्रह को नामंजूर कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई दो अप्रैल को होगी। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से अदालत को बताया गया कि कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा शोकॉज किया गया। कंपनी को काली सूची में डालने के लिए दिया गया नोटिस सही नहीं है।

इस पर रोक लगायी जाए। परीक्षा के प्रश्न पत्र ने परीक्षा केंद्र और न ही ट्रेजरी से लीक होने की शिकायत मिली है। ऐसे में कंपनी को शोकॉज किया जाना गलत है। जेएसएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि कंपनी ने प्रश्न पत्र प्रिंट किया था। प्रथम दृष्टया प्रश्न पत्र लीक मामले में कंपनी की संलिप्तता प्रतीत होती है। इसी कारण से कंपनी को काली सूची में दर्ज करने के लिए शोकॉज किया गया है। इसलिए याचिका खारिज कर देनी चाहिए।

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