JSSC Teacher Recruitment 2023: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में सहायक शिक्षकों के 26 हजार पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पर लगाई गई रोक हटा दी है। नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों को लेकर चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 30 सितंबर को चीफ जस्टिस संजय मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने नियुक्ति के विज्ञापन के बाद शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
अब आवेदन की प्रक्रिया पुनः शुरू किया जाएगा।
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जानें किस कारण से लगी थी रोक?
सच्चाई यह है कि सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने पिछले अगस्त में जारी किया था। इसमें पूर्व से अनुबंध पर कार्यरत पारा शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन झारखंड शिक्षा परियोजना के बीआरपी और सीआरपी को इस आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया था।
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बीआरपी-सीआरपी को भी आरक्षण का लाभ देने की मांग को लेकर बहादुर महतो ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उसने याचिका में कहा था कि पिछली नियमावली में बीआरपी-सीआरपी को भी आरक्षण का लाभ मिलता था। हाईकोर्ट ने इस मामले में जेएसएससी को चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था।
कोर्ट द्वारा दिया गया निर्देश:
गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने कोर्ट से नियुक्ति पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया। कोर्ट ने सरकार के आग्रह को स्वीकार किया है, लेकिन जेएसएससी को निर्देश दिया है कि प्रार्थियों के लिए एक सौ सीट सुरक्षित रखें।
हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि यह नियुक्ति प्रक्रिया अदालत के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी। यह महत्वपूर्ण है कि झारखंड में पहली बार 26,000 सहायक शिक्षकों की एक साथ नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें पारा शिक्षकों के लिए 12,868 पद आरक्षित किए गए थे।